Weekend Court Delhi: अब ट्रैफिक चालान का निपटारा होगा आसान, सभी कोर्टों में विशेष सुनवाई
दिल्ली में लंबित ट्रैफिक चालानों की बढ़ती संख्या को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली न्यायपालिका ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। 5 जुलाई 2026 से दिल्ली के सभी जिला न्यायालयों में विशेष वीकेंड कोर्ट (Weekend Court) शुरू किए जाएंगे। इस पहल का मुख्य उद्देश्य लाखों लंबित ट्रैफिक चालानों का शीघ्र निपटारा करना तथा वाहन चालकों को सुविधाजनक तरीके से अपने मामलों का समाधान करने का अवसर प्रदान करना है।
कामकाजी लोगों को मिलेगी बड़ी राहत
अक्सर नौकरीपेशा और व्यवसायी लोगों के लिए कार्यदिवसों (Working Days) में अदालत में उपस्थित होना कठिन होता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए शनिवार और रविवार को विशेष अदालतें संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इससे वाहन मालिक बिना अपने कार्य को प्रभावित किए ट्रैफिक चालान से संबंधित मामलों का निपटारा करा सकेंगे।
दिल्ली के 11 जिला न्यायालयों में 22 विशेष बेंच
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, दिल्ली के सभी 11 जिला न्यायालयों में कुल 22 विशेष बेंच गठित की जाएंगी। ये बेंच विशेष रूप से ट्रैफिक चालानों से जुड़े मामलों की सुनवाई करेंगी। प्रत्येक बेंच प्रतिदिन लगभग 700 चालानों की सुनवाई करने में सक्षम होगी, जिससे बड़ी संख्या में लंबित मामलों का तेजी से निपटारा संभव हो सकेगा।
किन मामलों की होगी सुनवाई?
वीकेंड कोर्ट में केवल कंपाउंडेबल ट्रैफिक अपराधों की सुनवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में निर्धारित जुर्माना जमा करके विवाद का निपटारा किया जा सकता है। गंभीर या गैर-कंपाउंडेबल मामलों की सुनवाई सामान्य न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार ही की जाएगी।
ट्रैफिक चालानों का बढ़ता बोझ
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के आंकड़ों के अनुसार 15 जून 2026 तक 4.3 करोड़ से अधिक ट्रैफिक चालान और कैमरा नोटिस लंबित हैं। इनमें लगभग 1 करोड़ स्पॉट चालान तथा 3.3 करोड़ से अधिक ऑटोमेटेड कैमरा चालान शामिल हैं।
वर्ष 2026 में अब तक लगभग 42.2 लाख चालान और नोटिस जारी किए गए हैं, जिनमें से 40.7 लाख से अधिक मामले अभी तक अनसुलझे हैं। यह कुल मामलों का लगभग 96.5 प्रतिशत है, जो लंबित मामलों की गंभीर स्थिति को दर्शाता है।
वर्चुअल कोर्ट में बढ़ रही है पेंडेंसी
निर्धारित समय सीमा के भीतर चालान का निपटारा न होने पर मामले वर्चुअल कोर्ट में स्थानांतरित हो जाते हैं। इससे लंबित मामलों की संख्या लगातार बढ़ती रहती है। पहले से ही शाम की अदालतें (Evening Courts) और लोक अदालतें (Lok Adalat) संचालित की जा रही हैं, लेकिन कार्यदिवसों में लोगों की सीमित उपलब्धता के कारण अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो पा रहे थे। वीकेंड कोर्ट इसी समस्या का समाधान प्रस्तुत करते हैं।
मौके पर ही जमा कर सकेंगे जुर्माना
वीकेंड कोर्ट में वाहन मालिक अपने चालान का निपटारा करने के साथ-साथ मौके पर ही जुर्माना जमा कर सकेंगे। भुगतान के लिए UPI तथा Bharat Bill Payment System (BBPS) जैसी डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। इससे पूरी प्रक्रिया अधिक तेज, पारदर्शी और सुविधाजनक बनेगी।
निष्कर्ष
दिल्ली में शुरू होने वाली वीकेंड कोर्ट व्यवस्था ट्रैफिक चालानों के लंबित मामलों को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आएगी बल्कि लाखों वाहन चालकों को भी अपने लंबित चालानों का समाधान करने का आसान अवसर मिलेगा। यदि आपके वाहन पर कोई लंबित ट्रैफिक चालान है, तो वीकेंड कोर्ट आपके लिए एक प्रभावी और सुविधाजनक विकल्प साबित हो सकती है।
क्या आपके वाहन पर ट्रैफिक चालान लंबित है?
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